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Sunny Leone Cheating Case: केरल हाईकोर्ट से सनी को मिली बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले पर कोर्ट ने लगाई रोक

बुधवार को केरल हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी, उनके पति डेनियल वेबर और एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले पर रोक लगा दी। फ़िलहाल के लिए इस मामले में अभिनेत्री पर आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी।
By: Sangrilla Thakur
| 16 Nov, 2022 6:49 pm

खास बातें
  • केरल हाईकोर्ट से सनी को मिली बड़ी राहत
  • कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक
  • इवेंट में पैसे लेकर भी न पहुंचने का लगा था आरोप

Sunny Leone Cheating Case: बुधवार को केरल हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी, उनके पति डेनियल वेबर और एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले पर रोक लगा दी। फ़िलहाल के लिए इस मामले में अभिनेत्री पर आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। जस्टिस जियाद रहमान एए ने सनी की याचिका पर गौर करते हुए यह आदेश पारित किया है। सनी द्वारा दायर याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की थी। बता दे कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई है। 

क्या है पूरा मामला? 

दरअसल पूरा मामला ये है की अभिनेत्री सनी लियोनी, उनके पति और एक कर्मचारी के खिलाफ केरल स्थित एक इवेंट मैनेजर ने FIR दर्ज कराया था।  मैनेजर ने यह आरोप लगाया था की सनी को इवेंट में शामिल होने और परफॉर्मेंस देने के लिए लाखों रुपये का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद इवेंट में अभिनेत्री नहीं आईं। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सनी, उनके पति और कर्मचारी के खिलाफ धारा 406, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। बता दे की क्राइम ब्रांच ने एर्नाकुलम जिले के शियास कुंजुमोहम्मद की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। 

सनी ने खुदको बताया निर्दोष 

सनी लियोनी, उनके पति डेनियल और उनके कर्मचारी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई।  तीनों ने याचिका दायर कर यह दावा किया कि वे लोग निर्दोष हैं और किसी भी तरह के अपराध में शामिल नही हैं। अभिनेत्री ने यह बताया कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने के बावजूद उन्हें इस केस के प्रक्रिया के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सनी ने याचिका में यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने इन्हीं आरोपों के साथ एक दीवानी मुकदमा (Civil Suit) दायर किया था, जिसे जुलाई 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

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