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Manish Kashyap Arrest:फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में पत्रकार मनीष कश्यप पर अब लगा NSA कानून

Manish Kashyap Arrest : बिहार के रहनेवाले यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत अब केस दर्ज़ किया गया है।  फर्ज़ी वीडियो पोस्ट करने के मामले में पहले बिहार पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया था और अब तमिलनाडु पुलिस ने उन पर शिकंजा कस लिया है।
By: Sangrilla Thakur
| 06 Apr, 2023 5:41 pm

खास बातें
  • मनीष कश्यप पर लगा NSA कानून
  • फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में हुए गिरफ्तार

Manish Kashyap Arrest : बिहार के रहनेवाले यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत अब केस दर्ज़ किया गया है।  फर्ज़ी वीडियो पोस्ट करने के मामले में पहले बिहार पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया था और अब तमिलनाडु पुलिस ने उन पर शिकंजा कस लिया है। तमिलनाडु की पुलिस मनीष को चेन्नई लेकर गई है। 

बता दे कि मनीष कश्यप पर आरोप है की उन्होंने  तमिलनाडु में रहने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले का फेक वीडियो शेयर किया था। इस  फर्ज़ी वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब उनपर NSA की धाराएं लगा दी गई हैं  सख्त कानून माना जाता है।  बता दे की खालिस्तानी सपोर्टर और  'वारिस पंजाब दे' के हेड अमृतपाल सिंह पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया है। इस एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है।

बता दे कि मनीष कश्यप को एक दिन पहले ही मदुरै की एक स्थानीय अदालत की ओर से 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला हुआ था।  इसके बाद आज उनपर NSA क़ानून लगाया गया है और इसके तहत हिरासत में लिया गया है। मार्च के पहले सप्ताह में मनीष ने फ़र्ज़ी वीडियो शेयर किया था जिसके वायरल होने के बाद उत्तर भारत के प्रवासियों के बीच डर फ़ैल गया। इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में मनीष ने बिहार पुलिस के सामने खुदको सरेंडर  कर दिया और उन्हें तमिलनाडु पुलिस की ओर से मदुरै लाया गया। 

जानकारी हो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (National Security Act) के अनुसार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना जमानत के 3 महीने तक हिरासत में रख  सकते है। इसके लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती है और हिरासत की अवधि 12 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। बता दे कि इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो उन्हें देश के लिए खतरा लगता है।  देश की सुरक्षा को देखते हुए और सरकार को इसके लिए ज्यादा पावर देने के उद्देश्य से साल 1980 में ये एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। 

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