Amitabh Bachchan: दिल्ली उच्च न्यायालय ( Delhi High Court) ने शुक्रवार को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह अंतरिम फैसला बिग बी द्वारा दायर एक याचिका पर दिया है। इस याचिका में वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स ( Publicity and Personality Rights) चाहते थे। दिल्ली न्यायालय ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (Ministry of Electronics and Information Technology) और टेलिकॉम सर्विसेस को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है।
अमिताभ बच्चन को क्या आपत्ति थी?
बता दे की कई छोटी-बड़ी कंपनियां अमिताभ बच्चन के बिना परमिशन के उनकी फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करती हैं। कई कमर्शियल विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना ही उनका चेहरा दिखाया जाता है। इसी बात को लेकर बिग बी के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी और अपील की थी कि कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगानी चाहिए।
सुनवाई में आज क्या हुआ?
अमिताभ बच्चन द्वारा दायर इस याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस नवीन चावला की अदालत में हुई। जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं कि अमिताभ बच्चन एक फेमस पर्सनालिटी हैं और विभिन्न विज्ञापनों में भी उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल किया जाता है।
जस्टिस चावला ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस से कहा कि वे फौरन अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो और आवाज से जुड़े जितने भी कंटेट है उसे हटा दें। इसके अलावा, कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से भी कहा की वो उन ऑनलाइन लिंक्स को हटा दे जो बिग बी की पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं।
बता दे की ऐसे कई ऑनलाइन विज्ञापन है जिसमें बिग बी की तस्वीर का इस्तेमाल उनके बिना इजाजत के किया जाता है। उनके नाम पर एक लॉट्री एड भी चल रहा है जिसके प्रमोशनल बैनर पर उनकी तस्वीर लगी है। इतना ही नहीं इसपर KBC का लोगो भी है जो लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया गया है। अब इस फैसले के बाद जो भी कंपनियां बिग बी के नाम, आवाज़ ,स्टेटस और पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करेगी, वह उनकी परमिशन के साथ होगा।