सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी Chief Election Commissioner की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश यानी CJI को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केंद्र में कोई भी सत्तारूढ़ दल ‘‘सत्ता में बने रहना पसंद करती है''